Search

हाईकोर्ट ने कहा- रेंज अफसर और सहायक वन संरक्षक की नियुक्ति में दें आरक्षण

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रेंज अफसर और सहायक वन संरक्षक के पदों पर होने वाली नियुक्ति में वानिकी(फॉरेस्ट्री) में स्नातक करने वालों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार ने इसको लेकर नीतिगत निर्णय भी लिया है. ऐसे में आगामी नियुक्तियों में वानिकी में स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए. इस संबंध में आलोक आनंद सहित 20 अन्य प्रार्थियों की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है. सभी प्रार्थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं. इसे भी पढ़ें -लातेहार:">https://lagatar.in/ramchandra-singh-bought-nomination-form/">लातेहार:

बैद्यनाथ राम व रामचंद्र सिंह ने खरीदा नामांकन प्रपत्र 
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp