Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

हाईकोर्ट ने कहा- नहीं हुआ आदेश का पालन तो रोक दी जाएगी उच्च शिक्षा सचिव का सैलेरी

Ranchi: साहिबगंज जिला के बरहरवा कॉलेज में लेक्चरर पद पर कार्यरत अनिल कुमार एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई.जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यदि 6 दिसंबर 2024 तक हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उच्च शिक्षा सचिव एवं निदेशक के वेतन निकासी पर 6 दिसंबर के बाद से रोक लग जाएगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी अनिल कुमार की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पैरवी की. दरअसल अनिल कुमार एवं अन्य को पंचम व छठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा था. जिसे लेकर उनकी ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थियों की याचिका स्वीकृत करते हुए वर्ष 2022 में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि प्रार्थियों को पंचम और छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया. इसे भी पढ़ें -ED">https://lagatar.in/petition-filed-in-hc-to-bring-forward-the-lawyer-who-came-in-news-after-extortion-in-the-name-of-ed/">ED

के नाम पर वसूली के बाद चर्चा में आये वकील को सामने लाने के लिए HC में याचिका दायर
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही