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हाईकोर्ट ने कहा: किराये के ड्राइवर की मौत पर भी मुआवजा राशि देने के लिए उत्तरदायी है बीमा कंपनी

 
Vinit Abha Upadhyay Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि बीमा एजेंसी वाहन दुर्घटना दावे के लिए किराये के ड्राइवर की मृत्यु की स्थिति में भी मुआवजा की राशि देने के लिए उत्तरदायी है, भले ही वह दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई हो. यह दायित्व तब बनता है, जब बीमाकर्ता वाहन मालिक की क्षतिपूर्ति को कवर करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम स्वीकार कर लेता है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने यह फैसला बजाज आलियांज की ओर से मोटर वाहन अधिनियम के तहत दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. इसे पढ़ें- पलामू">https://lagatar.in/palamu-villagers-enraged-after-womans-death-hospital-vandalized/">पलामू

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दरअसल, एमएसीटी (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) गुमला द्वारा पारित अवार्ड के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत वाहन दुर्घटना में मृत ड्राइवर के परिजनों को 6,08,540 रुपये ब्याज सहित का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई. लेकिन फिर भी बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करना होगा, क्योंकि इसके लिए कंपनी ने अतिरिक्त प्रीमियम लिया है. इसे भी पढ़ें- शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-08-jan-2024-jharkhand-news-updates/">शाम

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