Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रिनपास की निदेशक जयति सिमलई की नियुक्ति, दवाओं की खरीद और अन्य अनियमितता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. उत्तम कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने निर्देश दिया. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 12 दिसंबर तक सरकार और एसीबी के एडीजी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. गुरुवार की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि रिनपास की निदेशक जयति सिमलई ने रिनपास से इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देने के बाद उन्हें कुछ दिनों बाद फिर से नियुक्त कर लिया गया. जबकि एक बार इस्तीफा देने के बाद नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही दूसरे की नियुक्ति की जाती है, लेकिन नियमों का पालन किए बिना उन्हें फिर से सेवा पर रख लिया गया है.
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