Ranchi: सस्पेंडेड IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब हाईकोर्ट में पूजा सिंघल की बेल पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी. इससे पहले रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने 26 सितंबर को पूजा सिंघल को बेल देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. ईडी ने पांच मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था. दोनों से हुई पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी. ED की छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुआ था.
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