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रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने JPSC और JSSC से मांगा जवाब

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में जाति प्रमाण पत्र के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी और जेएसएससी से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा है कि प्रार्थियों ने कितना अंक प्राप्त किया है. प्रार्थियों की श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स कितना निर्धारित था. मामले में अगली सुनवाई एक मार्च को होगी.

सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया गया

इस संबंध में डॉ नूतन इंदवार सहित 23 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के तहत प्रार्थियों ने आवेदन दिया था. लेकिन आयोग ने इनकी जाति प्रमाण पत्र को नहीं मानते हुए इन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल कर लिया. जबकि इन्होंने अपनी श्रेणी में निर्धारित कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त किया है. बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से दंत चिकित्सक, शिक्षक और रेडियो ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था.
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