NewDelhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने का अनुरोध करने संबंधी याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है..
बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एवं थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज’ (सीएएससी) के प्रमुख विक्रम सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. याचिका में विभिन्न राज्यों में जारी चुनावों के दौरान प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य करने का अनुरोध किया गया था. इसी पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया.
30 अप्रैल को श्री सिंह की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई होगी
अदालत में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. इस दिन श्री सिंह की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई होगी, मुख्य याचिका में विक्रम सिंह ने ऐसे प्रचारकों एवं प्रत्याशियों को विधानसभा चुनावों में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं.
सिंह की तरफ से पेश हुए वकील विराग गुप्ता ने पीठ को जानकारी दी कि चुनाव आयोग को विधानसभा चुनावों के दौरान शारीरिक दूरी और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरुकता पैदा करनी चाहिए.
विराग गुप्ता ने दलील दी कि जब मास्क का उपयोग अनिवार्य करने पर सभी अधिकारी एकमत हैं तो यह तर्क से परे है कि इस नियम को चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए. खबर है कि केंद्र की ओर से सरकार के स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलुवालिया ने नोटिस स्वीकार किया है
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