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EWS प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने पर मेडिकल दाखिला रद्द पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

Ranchi News: मामले में छात्र एस रॉय का दाखिला 11 सितंबर 2026 को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि ऑनलाइन प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था. छात्र की ओर से अदालत को बताया गया कि दाखिले के समय ही 2 सितंबर 2026 को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और कॉलेज ने उसे स्वीकार भी कर लिया था.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, धनबाद में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने के आधार पर रद्द किए गए मेडिकल दाखिले पर झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अदालत ने दाखिला रद्द करने के आदेश को फिलहाल अब स्थगित रखने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. 


मामले में छात्र एस रॉय का दाखिला 11 सितंबर 2026 को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि ऑनलाइन प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था. छात्र की ओर से अदालत को बताया गया कि दाखिले के समय ही 2 सितंबर 2026 को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और कॉलेज ने उसे स्वीकार भी कर लिया था.

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याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गयी कि जब प्रमाण पत्र दाखिले के समय कॉलेज के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकार कर लिया गया था, तो महज ऑनलाइन अपलोड नहीं होने के आधार पर दाखिला रद्द करना उचित नहीं है. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को जारी दाखिला रद्द करने के आदेश को फिलहाल प्रभावी नहीं करने का निर्देश दिया.

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