Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने संतोषजनक शपथपत्र दाखिल नहीं करने पर धनबाद एसएसपी को 19 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. प्रार्थी राज चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया. इसे पढ़ें-जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-tell-the-vigilance-officer-that-the-bail-plea-of-the-one-who-kidnapped-the-restaurant-businessman-and-took-extortion-was-rejected/">जमशेदपुर
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क्या है मामला
गुरुवार को इस मामले में सरायढेला के थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव ने शपथपत्र दाखिल कर बताया कि जब्त ट्रक को रिलीज कर दिया गया है. उन्होंने ट्रक पर लदे कोयले को रिलीज किया गया है या नहीं इसकी जानकारी नहीं दी. इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की. अदालत ने कहा कि थाना प्रभारी से कोयला रिलीज करने की जानकारी मांगी गयी थी, लेकिन उन्होंने ट्रक के बारे में जानकारी दी, कोयला का उल्लेख ही नहीं किया. थाना प्रभारी को चार अगस्त को शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने 23 सितंबर को शपथपत्र दाखिल किया. अदालत ने धनबाद के एसएसपी एवं थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव को कोर्ट में सशरीर पेश होने का निर्देश दिया. इसे भी पढ़ें-चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-suhagin-women-keep-fast-on-karva-chauth-worship-in-kali-temple/">चक्रधरपुर: सुहागिन महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत, काली मंदिर में की पूजा अर्चना [wpse_comments_template]
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