Ranchi : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शराब व जीएसटी घोटाला के आरोपियों का डांस करते वीडियो सामने आने के बाद स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि दो दिनों के अंदर जेल में रेगुलर जेल सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की जाए.
साथ ही अदालत ने जेल प्रसाशन को सख्त निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जेल में कैदियों के पास फोन, चार्जर और किसी भी तरह की नशीली वस्तु न पहुंचे. अदालत ने झालसा और पुलिस प्रशासन को भी समय-समय पर औचक निरिक्षण का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान जेल आईजी भी अदालत के समक्ष सशरीर हाजिर रहे.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. अदालत अब इस मामले में 5 जनवरी को सुनवाई करेगा. बता दें कि जेल में कैदियों द्वारा खुलेआम मोबाइल के इस्तेमाल करने का भंडाफोड़ भी लगातार.इन ने ही किया था.
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