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प्रतिबंधित मांस कांड के अभियुक्तों की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई 8 को

LAGATAR NEWS

Ranchi : प्रतिबंधित मांस कांड के अभियुक्तों शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा और तौफीक कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका पर कल (8 दिसंबर) हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की पीठ में याचिका की सुनवाई निर्धारित है. इससे पहले खालिद रजा को कोलेबिरा प्रतिबंधित मांस कांड में मार्च 2025 में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है.

 

जानकारी के मुताबिक अभियुक्त के खिलाफ प्रतिबंधित मांस का ताजा मामला लोअर बाजार थाने से संबंधित है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 29 अक्तूबर 2025 को आजाद बस्ती (गुदड़ी चौक के पास) में छापा मार कर करीब 38 क्विंटल प्रतिबंधित मांस जब्त किया था, जो विभिन्न प्रकार की गाड़ियों में छुपा कर रखा गया था. छापामारी के दौरान इससे संबंधित लोग भागने लगे. पुलिस ने इसमें से चार लोगों को दौड़ा कर पकड़ लिया. लेकिन दो लोग भागने में कामयाब हो गये. 

 

पुलिस ने इस मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में पकड़े गये लोगों के अलावा मौके से भागने में सफल होने वाले शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा और तौफीक कुरैशी को भी नामजद अभियुक्त बनाया. इन अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है. इसके बाद इन दोनों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

 

उल्लेखनीय है कि शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा के खिलाफ सिमडेगा के कोलेबिरा थाने में भी प्रतिबंधित मांस कांड में प्राथमिकी (57/2024) दर्ज है. इस मामले में निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी. इसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी. 

 

न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद मार्च 2025 में कोलेबिरा प्रतिबंधित मांस कांड में अग्रिम जमानत दे दी. न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अभियुक्त को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर हाजिर होने का निर्देश दिया था.

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