Ranchi : कॉन्स्टेबल नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. शुक्रवार को अदालत ने सिपाही नियुक्ति को चुनौती देने से संबंधित सभी याचिकाएं खारिज कर दी है. 15 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनकी नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी.
6800 सिपाहियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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