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हाईकोर्ट का निर्देश - मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े सभी संस्थानों को प्रतिवादी बनाएं

Ranchi :  रांची के निर्मल हृदय संस्था से बच्चा बेचे जाने के मामले को गंभीर बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े झारखंड के सभी संस्थानों को प्रतिवादी बनाया है. गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सरकार को दो सप्ताह के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है. इस संबंध में अनुरंजन अशोक ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2018 में निर्मल हृदय संस्था से बच्चों की चोरी का मामला उजागर हुआ था. यहां अविवाहित मां के बच्चों को रखा जाता है. राज्य सरकार ने इस मामले की सीआईडी से जांच करायी थी. सीआईडी ने सरकार को जो रिपोर्ट दी थी, इसमें कई गंभीर बातें हैं. राज्य सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर काम नहीं किया है. इसे भी पढ़ें – ED">https://lagatar.in/ed-shared-report-with-jharkhand-government-said-fir-should-be-registered-in-land-scam-and-illegal-mining-case/">ED

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