Ranchi: राज्य में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति में हो रहे विलंब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. शुक्रवार को अदालत ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में पांच साल से पद रिक्त हैं, जिसके कारण मिलावटी पदार्थों की जांच नहीं हो पा रही है, और लोग मिलावटी पदार्थ खाकर बीमार भी हो रहे हैं. अदालत ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य के 24 जिलों में सिर्फ रांची के नामकुम में फूड लैब है, और यह भी पूरी तरह से संचालित नहीं है. इसे भी पढ़ें- देवघर">https://lagatar.in/deoghar-fight-in-land-dispute-of-thakurbari-ramjanaki-temple-2-injured/">देवघर
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हाईकोर्ट का निर्देश: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रकिया में लाएं तेजी
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