Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के शैलेंद्र कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 जनवरी को हजारीबाग के डीसी, एसडीओ और नगर आयुक्त को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. दरअसल हजारीबाग के बिंदेश्वरी पथ पर शैलेंद्र गुप्ता की रैयती भूमि पर हजारीबाग नगर निगम द्वारा नाली बना दी गई है. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में हुई. नगर निगम द्वारा नाली बनाने का विरोध करने पर प्रार्थी शैलेंद्र कुमार और उसके भाई सुशील कुमार गुप्ता के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को हजारीबाग सदर में कांड संख्या 293 /2022 दर्ज की गई थी. इसे भी पढ़ें -पत्नी">https://lagatar.in/even-if-the-wife-works-the-father-is-responsible-for-the-maintenance-of-the-child-jh-hc/">पत्नी
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