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हाईकोर्ट का निर्देश-ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने वालों की पहचान गुप्त रखें

 
Ranchi: ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने वाले लोगों की पहचान उजागर की जा रही है. जिसपर अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने वाले लोगों की पहचान को गुप्त रखा जाए. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. अब कोर्ट 12 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा. इसे भी पढ़ें - मुंबई">https://lagatar.in/mumbai-indians-appoint-paras-mahambre-as-their-bowling-coach/">मुंबई

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