Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी गोड्डा में होम गार्ड बहाली, जानें HC ने चयन प्रक्रिया पर क्या कहा

Ranchi : गोड्डा जिले में होम गार्ड बहाली को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दायर याचिका के फैसले से नियुक्तियां प्रभावित होंगी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई.राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव अभिषेक और प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता पीपीएन रॉय और अधिवक्ता रंजन प्रसाद ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद करेगा.
इसे भी पढ़ें - तुर्की,">https://lagatar.in/after-turkey-new-zealand-now-earthquake-in-philippines-magnitude-6-1-on-richter-scale/">तुर्की,

न्यूजीलैंड के बाद अब फिलीपींस में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.1 रही

2009 और 2018 में निकाला गया था विज्ञापन

बता दें कि वर्ष 2009 में गोड्डा जिले में होम गार्ड भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जिसके बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए बहाली के लिए दौड़ की करवाई गई, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई. इसके बाद वर्ष 2018 में एक बार फिर 529 होम गार्ड की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी. जिसके खिलाफ वैसे लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिन्होंने वर्ष 2009 की नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लिया था. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव अभिषेक और प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता पीपीएन रॉय और अधिवक्ता रंजन प्रसाद ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद करेगा.
इसे भी पढ़ें - पलामू">https://lagatar.in/palamu-controversy-case-police-detained-10-people-late-on-wednesday-interrogation-continues/">पलामू

विवाद मामला : पुलिस ने बुधवार की देर रात 10 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही