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हाईलेवल कमेटी का फैसला, 60 वर्ष तक पारा टीचर्स करेंगे नौकरी

Ranchi: झारखंड के पारा शिक्षकों का नियोजन अब बिहार के नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर होगा. यानी पारा शिक्षकों के लिए बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए लागू की गई नियमावली लागू होगी. इसके बाद झारखंड के पारा शिक्षक भी बिहार की तर्ज पर 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी कर पाएंगे. इन्हें पेंशन छोड़कर अन्य सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी. इस नियमावली में भी एक शर्त है. वो यह है कि झारखंड में कार्यरत सभी पारा शिक्षक को पात्रता परीक्षा देनी होगी. जो इस परीक्षा में पास होंगे, उन्हें ही नौकरी पर रखा जाएगा. यह फैसला शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई. पारा शिक्षकों के लिए बनायी गयी हाईलेवल कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है. इसे भी पढ़ें-  94">https://lagatar.in/lk-advani-turns-94-pm-modi-congratulates-on-his-birthday-after-going-home/">94

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महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा

पारा शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों की तरह प्राइमरी, मीडिल एवं हाईस्कूल के सरकारी शिक्षकों की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा. महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा. सरकारी अवकाश की सारी सुविधा प्रदान की जाएगी. सरकारी सेवा की तरह पारा शिक्षक भी 60 साल में रिटायर होंगे. इस फैसले से 60 हज़ार पारा शिक्षकों को फायदा होगा. इसे भी पढ़ें-   सुरदा:">https://lagatar.in/surda-jhamumo-backed-candidate-becomes-wife-of-sitting-zilla-parishad-member-after-seat-reserved/">सुरदा:

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