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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति केस : JSSC को संशोधित स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

Ranchi News :  मामले में राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जेएसएससी की ओर से सरकार को उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर जो नियुक्ति हुई थी उसके संदर्भ में शपथ पत्र दाखिल करने का आग्रह करते हुए दो सप्ताह समय देने की मांग की गई. कोर्ट ने मामले के अगली सुनवाई 26 सितंबर निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की ओर अधिवक्ता  शेखर प्रसाद गुप्ता एवं अन्य ने ऑनलाइन रूप से कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखा.
 
हाईकोर्ट
  • अगली सुनवाई 26 सितंबर को

Ranchi News :  वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस  गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016) मामले की ऑनलाइन सुनवाई की. इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जेएसएससी द्वारा बनाई गई विषयवार एवं कोटिवार संशोधित स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

 

मामले में राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जेएसएससी की ओर से सरकार को उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर जो नियुक्ति हुई थी उसके संदर्भ में शपथ पत्र दाखिल करने का आग्रह करते हुए दो सप्ताह समय देने की मांग की. कोर्ट ने मामले के अगली सुनवाई 26 सितंबर निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की ओर अधिवक्ता  शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार एवं अन्य ने ऑनलाइन रूप से कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखा. 

 

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दरअसल पिछली सुनवाई में कमीशन ने सभी प्रार्थियों को अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए अंतिम मौका दिया था. अपने दावे में प्रार्थियों को कमीशन को यह जानकारी देनी थी कि वे नियुक्ति पाने के लिए किस तरह से योग्य है, उनके कैटेगरी में किस अभ्यर्थी का उनसे कम अंक आया है और वह चयनित हुए हैं, इसका  पूरा विवरण एवं प्रार्थी का स्वयं का अंक का भी विवरण देना था.

 

बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी समेत अन्य 257 याचिका पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था. कमेटी का अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है.

 

हालांकि जांच रिपोर्ट पेश करने का फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का निर्धारित समय पूरा हो गया था, इसके बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने इस समय सीमा को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है. 

 

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