Karnataka : कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पहनने की इजाजत देने वाली याचिका में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. छात्र स्कूल- कॉलेज यूनिफॉर्म पहने से मना नहीं कर सकते है.
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उडुपी की लड़कियों ने दायर की थी याचिका
बता दें कि उडुपी की लड़कियों ने क्लास में भी हिजाब पहनने की इजाजत मांगते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था. लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है.
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