Karnataka : हिजाब विवाद में आज कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला सुनायेगा. कर्नाटक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच इस मामले पर अंतरिम आदेश सुनायेगा. बता दें कि हिजाब विवाद स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहन कर आने के बाद शुरू हुआ है.
इसे भी पढ़ें – घोटाला :1 सप्ताह पहले निर्मित नाली हुई ध्वस्त, गुणवत्ता की खुली पोल
क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए
हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी. इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था. लड़कियों की मांग है कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है.
इसे भी पढ़ें – यूक्रेन वॉर के बीच रूस की सीमा के पास नार्वे में नाटो के 30 हजार सैनिक, 200 फाइटर जेट कर रहे सैन्य अभ्यास
लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध जताया था
गौरतलब है कि जनवरी में कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद शुरु हुई थी. जहां उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं. इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया था.
इसे भी पढ़ें – हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 144 अंकों की बढ़त, पेटीएम के शेयर 7.33 फीसदी लुढ़के
कर्नाटक सरकार ने कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया
जिसके बाद कर्नाटक से लेकर पूरे देशभर में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ. स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किया गया. यहां तक कि मामला सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था. इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनी जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं.
इसे भी पढ़ें – अनुपम खेर ने किया खुलासा, कपिल शर्मा ने The Kashmir Files को प्रमोट करने से नहीं किया था इनकार