Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. अब शिक्षकों को हिंदी टिप्पण और प्रारूपण (Hindi noting and drafting) परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने नया आदेश जारी किया है.
विभाग के उप सचिव ओम प्रकाश साह ने आज यह आदेश सभी उपायुक्तों, आयुक्तों के सचिवों और प्रमंडलीय उपनिदेशकों (राजभाषा) को भेजा है.
आदेश के अनुसार, हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा सिर्फ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी है, जिन्हें अपने काम में फाइलों पर टिप्पणी लिखनी होती है या रिपोर्ट तैयार करनी होती है. चूंकि शिक्षकों का कार्य शिक्षण से जुड़ा है और उन्हें रिपोर्ट या सरकारी प्रारूप तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उन्हें इस परीक्षा से मुक्त रखा गया है.
विभाग ने बताया कि बिहार सरकार ने भी पहले ही (पत्रांक 1834/रा०, दिनांक 13.11.1987) अपने स्कूल शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट दी थी, और अब झारखंड सरकार ने भी उसी का पालन किया है.
इसके साथ ही विभाग ने यह भी बताया कि 12 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना के तहत हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा के आयोजन संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है. अब इस परीक्षा के प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिकाएं 9 अक्टूबर की जगह 10 अक्टूबर 2025 को उपलब्ध कराई जाएंगी.
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