की मौखिक टिप्पणी : किसी का रास्ता नहीं किया जा सकता बंद, SSP बाउंड्री तोड़कर रास्ता दिलवाये
रांची एसएसपी को सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने इस मामले के एक प्रतिवादी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में 5000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. उक्त राशि का भुगतान प्लीडर कमिश्नरों को किया जायेगा. इसके साथ ही अदालत ने रांची एसएसपी और रांची नगर निगम के अधिकारियों को विवादित जगह का निरीक्षण करने के दौरान सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है. इसे भी पढ़ें - सोनू">https://lagatar.in/fir-against-sonu-sood-in-moga-punjab-alleging-code-of-conduct-violation/">सोनूसूद के खिलाफ पंजाब के मोगा में FIR , आचार संहिता उल्लंघन का आरोप
रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश
अदालत ने प्लीडर कमिश्नर को यह निर्देश दिया है कि स्थल निरीक्षण के बाद वो पूरी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट के समक्ष 25 फरवरी से पहले प्रस्तुत करें. कोर्ट ने रांची नगर निगम को भी इस मामले में पार्टी बनाया है. हटिया डीएसपी द्वारा एफिडेविट दायर किया गया है. जिसमें यह कहा गया है कि उक्त भूमि पर कोई रास्ता नहीं है और यह सरना समिति की ज़मीन है. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई. इसे भी पढ़ें - फरलो">https://lagatar.in/dera-chief-gurmeet-ram-released-on-furlough-threatened-by-khalistan-supporters-gets-z-category-security/">फरलोपर रिहा डेरा प्रमुख गुरमीत राम को खालिस्तान समर्थकों से खतरा, जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली [wpse_comments_template]

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