Ranchi : हिनू रास्ता विवाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को एफिडेविट के माध्यम से यह जानकरी दी गई कि अदालत के आदेश का पालन कर दिया गया है. वहीं इसी मामले में बसंती कच्छप ने एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने आइए दायर करने वाले प्रार्थी को 1 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट टाइटल विवाद की सुनवाई नहीं कर रहा है. यह मौलिक अधिकार का मामला है. मालिकाना हक के विवाद का निपटारा समक्ष न्यायालय में होगा. इसे भी पढ़ें- मध्य">https://lagatar.in/home-minister-of-madhya-pradesh-said-if-the-kashmiri-pandits-settled-here-want-to-go-back-to-kashmir-then-the-government-will-help/">मध्य
प्रदेश के गृहमंत्री ने कहा- यहां बसे कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाना चाहते हैं तो सरकार करेगी मदद बता दें कि हिनू की रहने वाली गीता देवी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. इसमें कोर्ट से रास्ता दिलवाने की गुहार लगाई थी. उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को प्रार्थी को रास्ता दिलवाने का निर्देश दिया था. अदालत के इस आदेश का अनुपालन भी किया जा चुका है. जिसके बाद बसंती कच्छप ने एक आइए दाखिल कर आदेश पर पुनरविचार की मांग की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने आइए की पिटिशन को खारिज करते हुए प्रार्थी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. इसे भी पढ़ें- BBMKY">https://lagatar.in/bbmky-admit-card-for-b-ed-semester-2-exam-is-not-being-downloaded-students-upset/">BBMKY
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हिनू रास्ता विवाद: HC ने IA पिटिशनर पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, सरकार ने कहा- आदेश का हो चुका है पालन

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