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झारखंड में हिट एंड रन से मौत पर अब मिलेगा पीड़ित परिजनों को 4 लाख मुआवजा

 
Ranchi : झारखंड में 1 अप्रैल 2022 से हिट एंड रन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार अब पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी. संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा विधायक राज सिन्हा और बिरंची नारायण के पूछे सवाल पर ऐलान किया है. इसे भी पढ़ें –रामनवमी,">https://lagatar.in/ruckus-of-bjp-mlas-over-parliamentary-affairs-ministers-statement-regarding-ram-navami-sarhul-procession-ruling-party-surrounded-the-opposition/">रामनवमी,

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भाजपा विधायक राज सिन्हा ने उठाया था सवाल

भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार से पूछा था कि हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना राज्य में लागू है. इसके तहत राज्य में किसी घटना में घायल व्यक्ति को सरकार 12, 500 तथा जान गवाने वाले के परिजनों को 25,000 की मुआवजा राशि देती है. बिरंची नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में चार लाख तक का मुआवजा देती है. तो क्या झारखंड सरकार 4 लाख तक का मुआवजा देने को तैयार है. इस पर आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार एक अप्रैल 2022 से 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी. आलमगीर ने कहा कि 4 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने में सरकार केंद्र की राशि को देखेगी. अगर केंद्र 3 लाख देगी तो राज्य सरकार 1 लाख मिला कर 4 लाख देने का काम करेगी. वहीं अगर केंद्र 2 लाख देगा, तो राज्य सरकार उसमें 2 लाख मिलाकर 4 लाख का मुआवजा देने का काम करेगी. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/73-9-prisoners-in-jharkhand-jails-are-lodged-without-punishment-waiting-for-the-courts-decision/">झारखंड

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