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गृह मंत्रालय की एडवाइजरी, न्यूज चैनल्स सायरन की आवाज का प्रयोग न करें

 
NewDelhi : भारत-पाकिस्तान के बीच जारी टेंशन के बीच गृह मंत्रालय द्वारा न्यूज चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी किये जाने की खबर है. गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में न्यूज चैनल्स को निर्देश दिये गये हैं कि वे दोनों देशों के बीच चल रहे हालात की जानकारी देने वाले प्रोग्रामों में सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करें. गृह मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा निदेशालय (Directorate General Fire Service, Civil Defence & Home Guards) ने सभी मीडिया चैनलों को सख्त निर्देश जारी किये हैं कि वे सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन की ध्वनि का प्रयोग न्यूज या मनोरंजन के कार्यक्रमों में नहीं करे. बताया गया कि सायरनों के बार-बार प्रसारण जनता में भ्रम फैला सकता है, और असली हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता घटा सकता है. यह निर्देश सिविल डिफेंस एक्ट 1968 की धारा 3(1)(w)(i) के तहत जारी किया गया है. किसी भी मनोरंजन या समाचार कार्यक्रम में सायरन बजाना सख्त वर्जित है. बता दें कि भारत-पाकिस्तान टेंशन के बीच मीडिया चैनल्स लगातार अपने प्रोग्रामों में हवाई हमले के सायरन खूब बजा रहे हैं. इस पर अब गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है रेलवे का बड़ा फैसला, बॉर्डर एरिया से रात में नहीं गुजरेंगी ट्रेनें भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच रेलवे द्वारा बड़ा फैसला लिये जाने की खबर है. जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से सटे जम्मू और पंजाब के बॉर्डर एरिया में रात को ट्रेनें नहीं गुजरेंगी. अमृतसर, बटिंडा, फिरोजपुर, जम्मू आदि जगहों से रात को गुजरने वाली ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जायेगा. इन जगहों से गुजरने वाली ट्रेनों को रीशेड्यूल कर सुबह चलाया जाएगा. इसके अलावा छोटी दूरी की ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला हुआ है. इसे भी पढ़ें : PMO">https://lagatar.in/high-level-meeting-in-pmo-terrorist-attack-in-india-will-be-considered-an-act-of-war/">PMO

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