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गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, एक साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी को कस्टडी  नहीं मिलेगी

यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के अंतर्गत मंत्रालय ने लिया है.  गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है. तो उसे  दिल्ली की तिहाड़ जेल जाकर उससे पूछताछ करनी होगी.
 
  • ➣गृह मंत्रालय ने अनमोल बिश्नोई को लेकर अहम निर्देश जारी किया.
  • ➣आदेश के तहत 1 साल तक कोई भी राज्य पुलिस या एजेंसी कस्टडी नहीं ले सकेगी.
  • ➣केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कस्टडी ट्रांसफर संभव नहीं होगा.
  • ➣आदेश से राज्यों की चल रही जांचों पर असर पड़ सकता है

New Delhi :  गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर अहम आदेश जारी किया है. गृह मंत्रालय द्वारा एक साल के लिए किसी भी पुलिस या जांच एजेंसी को उसे हिरासत में लेने पर रोक लगा दिये जाने की खबर है. 

 

सूत्रों के अनुसार यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के अंतर्गत मंत्रालय ने लिया है.  गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी को अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है. तो उसे  दिल्ली की तिहाड़ जेल जाकर उससे पूछताछ करनी होगी.

 

जान लें कि अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर की गयी गोलीबारी की घटना में मुख्य आरोपी है.

 

अहम बात यह है कि गृह मंत्रालय ने अनमोल के भाई लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी किया था. वह एक साल से अधिक समय से गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं.

 

बता दे कि विशेष NIA जज ने उसकी सुनवाई सामान्य अदालत से हटाकर NIA मुख्यालय में स्थानांतरित कर दी है, अनमोल बिश्नोई के  वकील ने उसके जीवन पर खतरा होने का हवाला देते हुए गुहार लगाई थी. कल  शुक्रवार को अनमोल विश्नोई की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हुई थी.

 

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