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होम सेक्रेटरी राजीव अरूण एक्का HC के समक्ष हुए उपस्थित, रांची-टाटा हाइवे की दी विस्तृत जानकारी

 
Ranchi: राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) 33 रांची-जमशेदपुर मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण एक्का अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए. जिन्हें अदालत ने सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर कई निर्देश दिये. रांची">https://lagatar.in/category/jharkhand/south-chotanagpur-division/">रांची

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वहीं अदालत ने उनसे सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी सामग्रियों के बारे में भी अदालत ने पूछा.गृह सचिव और राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को यह बताया कि ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड वायलेशन डिटेक्टर समेत अन्य सामग्रियों की खरीदारी करने के लिए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण टेंडर रद्द कर दिया गया है, और अगले माह फिर से उक्त चीजों की खरीददारी के लिए निविदा जारी की जाएगी. इसे पढ़ें-ईडी">https://lagatar.in/on-the-scs-decision-on-ed-subramanian-swamy-said-the-chicken-itself-has-to-came-for-fry-what-is-the-sign/">ईडी

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झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह एवं न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखायी. कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाये. इसके साथ ही अदालत ने यह निर्देश दिया है कि संबंधित जिलों के एसपी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले अतिक्रमण स्थल को चिन्हित करे उसके बाद नोटिस जारी कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाये. इसे भी पढ़ें-हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-has-sought-response-from-ranchis-former-dc-chhavi-ranjan-in-two-weeks-know-the-matter/">हाईकोर्ट

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