Ranchi : राज्य की वरीय IAS अधिकारी पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें खूंटी मनरेगा घोटाला की CBI और ED जांच की मांग की गई थी. इस संबंध में अरुण कुमार दुबे ने जनहित याचिका दायर की थी. बाद में हाईकोर्ट में अरुण कुमार दुबे ने उनके अधिवक्ता राजीव कुमार को इस केस से अलग कर दिया था. इस संबंध में PIL संख्या 4632/2019 दायर की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की.
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q
Twitter (X): https://x.com/lagatarIN
google news: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXuoAswjfm4Aw?ceid=IN:en&oc=3