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IAS राहुल पुरवार सशरीर हाजिर हों, उपस्थिति से छूट के लिए नहीं होगा कोई कारण मान्य : HC

 
Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोट ने आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही राज्य सरकार के वरीय IAS अधिकारी राहुल पुरवार को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी स्थिति में राहुल पुरवार को सशरीर अदालत के समक्ष उपस्थित होना ही होगा. क्योंकि कोर्ट ने उन्हें उपस्थित होने के लिए एक सप्ताह पूर्व ही नोटिस दिया है. अदालत ने 17 फरवरी को उच्च शिक्षा एवं तकनिकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार को उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि उनके विरुद्ध क्यों न अवमानना की कार्रवाई शुरू कर आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू की जाये. दरअसल हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था कि अरुण कुमार के बकाए राशि का भुगतान किया जाये. लेकिन आदेश पारित होने के एक वर्ष बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. जिसे अदालत ने अवमानना की श्रेणी में माना है. हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q">https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q

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