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IAS सुनील कुमार 25 हजार मुआवजा का करें भुगतान : NHRC

Vinit Abha Upadhyay Ranchi : नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन (NHRC) ने झारखंड सरकार को राज्य के वरीय IAS अधिकारी सुनील कुमार के मामले में आयोग द्वारा दिये गये निर्णय का अनुपालन हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. आयोग ने राज्य सरकार को यह निर्देश सोमवार (5 अगस्त) को दिया है. दरअसल एनटीपीसी के अधिकारी राकेश नंदन सहाय ने उनके साथ हुई अभद्रता की शिकायत NHRC में की थी. इस पर आयोग ने आईएएस अधिकारी सुनील कुमार राकेश नंदन सहाय को मुआवजे के तौर पर 25 हजार का भुगतान करने का निर्देश दिया था. आयोग ने यह आदेश काफी पहले दिया था. लेकिन अब तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है.

एनटीपीसी के अधिकारी ने IAS सुनील कुमार पर लगाया था मारपीट का आरोप

दरसल एनटीपीसी के अधिकारी राकेश नंदन सहाय ने वर्ष 2015 में यह आरोप लगाया था कि IAS अधिकारी सुनील कुमार ने उनके साथ मारपीट की है. सुनील कुमार उस वक्त हजारीबाग डीसी के पद पर थे. दोनों के बीच शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का मामला अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा था. इसी वर्ष दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से हाईकोर्ट में समझौते के तहत केस खत्म तो कर दिया. लेकिन आयोग के आदेश का अनुपालन IAS अधिकार सुनील कुमार ने अब तक नहीं किया है. IAS सुनील कुमार की पत्नी के नाम पर खरीदी गयी जमीन मामले में ACB में भी शिकायत की गयी थी. सुनील कुमार फिलहाल भवन निर्माण विभाग में सचिव के पद पर हैं. [wpse_comments_template]

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