Patna : आज कल सड़कों पर PAPA, BOSS सहित अन्य शब्द लिखी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती हैं. अगर आप बिहार में रहते हैं और आपने भी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ किया है तो सतर्क हो जायें. अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. परिवहन विभाग ने इसको लेकर कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है. परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय समीक्षा के बाद खुद इस बात की जानकारी दी है. विजय कुमार चौधरी के निर्देश के बाद विभाग भी इसको लेकर सतर्क हो गया है.
HSRP वाले नंबर प्लेट अनिवार्य
विजय कुमार चौधरी के अनुसार, अगर बिहार में आप बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नंबर प्लेट वाले वाहन चलाते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी. यही नहीं वाहन नंबर के साथ छेड़छाड़ कर उसे स्टाइलिश लुक देने पर भी आपको बख्सा नहीं जायेगा. अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर बॉस-पापा लिखा है और आप पहली बार पकड़े जाते हैं, तो आपसे जुर्माना वसूला जायेगा. अगर वाहन चालक दूसरी बार बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के पकड़ाता है तो उसके वाहन जब्त कर लिये जायेंगे. तीसरी बार पकड़े जाने पर आपका रजिस्टेशन रद्द कर दिया जायेगा.
मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 177-179 के तहत जुर्माने का प्रावधान
केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम-50 एवं 51 में एचएसआरपी के संबंध में प्रावधान किया गया है. हर वाहन स्वामी (मालिक) को उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप ही अपने वाहन पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) लगाना अनिवार्य है. इसके बिना वाहन का परिचालन किये जाने पर मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा-177 और 179 के तहत 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.