Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट में नक्शा पास करने के लिए अवैध वसूली करने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई अब गुरुवार (23 मार्च) को होगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई कर रही है. फिलहाल अदालत ने रांची नगर निगम द्वारा नक्शा पास किये जाने पर रोक लगायी है. (पढ़ें, सीआईडी ने 5.18 लाख की ठगी करने वाले तीन साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 8.29 लाख बरामद)
खबर पर हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
बता दें कि अदालत ने अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है. जिसमें नक्शा पास करने के लिए निर्धारित राशि से 30 प्रतिशत अधिक राशि की वसूली की जाती है. पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम में नक्शा पास करने पर रोक लगायी है. जो फिलहाल जारी है.
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