- Tarun Kumar Chaubey
चार सदस्यीय समिति बनाई गयी है
सिटी मिशन मैनेजर स्नेहा श्री ने बताया कि बाजार में फूड वैन लागाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, बिना लाइसेंस फूड वैन संचालन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. लेकिन आज तक सिर्फ 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं. लाइसेंस के आवेदन के लिए विक्रेता को 5 हजार रुपये का भुगतान करना होता है. इसके साथ उन्हें यह भी बताना होता है कि वह किस क्षेत्र के बाजार में वैन लगाना चाहता है. इसकी जांच के लिए निगम ने चार सदस्यीय समिति बनाई है.किस साल कितना जुर्माना वसूला गया
वर्ष जुर्माना राशि 2017 7 संचालकों से 70 हजार रुपये 2018 20 संचालकों से 2 लाख रुपये 2019 13 संचालकों से 1 लाख 30 हजार रुपये 2020 2 संचालकों से 20 हजार रुपये 2021 3 संचालकों से 30 हजार रुपये 2022 14 संचालकों से 1 लाख 40 हजार रुपये इसे भी पढ़ें – सीएम">https://lagatar.in/before-the-arrival-of-cm-director-of-tourism-and-dc-sp-inspected-patratu-lake-resort/">सीएमके आगमन से पहले पर्यटन निदेशक और डीसी-एसपी ने पतरातू लेक रिजॉर्ट का किया निरीक्षण [wpse_comments_template]

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