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अवैध खनन केस: भगवान भगत की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

Ranchi : साहेबगंज जिला में करोड़ों रुपए का अवैध खनन करने और उन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी भगवान भगत को रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उसकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है. गुरुवार को अदालत ने ईडी और भगवान भगत की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. ईडी की अब तक की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पंकज मिश्रा सीधी तौर पर अवैध खनन के कारोबार को संचालित कर रहा था. अवैध खनन के पत्थर की ढुलाई में उसे कृष्णा कुमार साहा, भगवान भगत, टिंकल भगत, विष्णु कुमार यादव व अन्य सहयोग करते थे. पंकज मिश्रा और इन अभियुक्तों के बीच लाखों रुपए का लेनदेन भी हुआ है. बता दें कि ईडी ने 6 जुलाई को कृष्णा साहा को और 7 जुलाई को टिंकल भगत और भगवान भगत को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं. इसी केस के अन्य आरोपी टिंकल भगत की डिस्चार्ज अर्जी भी खारिज हो चुकी है. इसे भी पढ़ें - मेदिनीनगर">https://lagatar.in/criminals-ran-away-after-snatching-rs-1-5-lakh-from-the-market-in-broad-daylight-in-medininagar/">मेदिनीनगर

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