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अवैध खनन मामला : सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची साहेबगंज

 
Ranchi : साहिबगंज जिले में अवैध खनन की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम गुरुवार सुबह वनांचल एक्सप्रेस से पहुंची. इसको लेकर डीसी को पहले ही सूचना दी गयी थी. यहां सीबीआई अवैध खनन और परिवहन मामले की जांच करेगी. गौरतलब है कि बीते 18 अगस्त को झारखंड हाइकोर्ट ने साहेबगंज में अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था. अदालत ने सीबीआई को पीई दर्ज कर एक महीने में प्रारंभिक जांच पूरी करने को कहा था. फिर जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया था. साथ ही अदालत ने विजय हांसदा द्वारा झूठे दावों के सहारे अपनी याचिका वापस लेने की भी जांच करने को कहा है. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने 17 अगस्त को विजय हांसदा की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही याचिका वापस कराने की कोशिश में पर्दे के पीछे किसी के होने की आशंका जतायी थी. (पढ़ें, संथाल">https://lagatar.in/liquor-syndicate-of-the-state-is-connected-with-santhal-has-full-control-over-wholesale-business/">संथाल

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क्या है मामला

साहेबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन करने में शामिल लोगों द्वारा किये जानेवाले विस्फोट से ग्रामीणों के घर में दरारें पड़ जाती थीं. इसलिए विजय हांसदा ने दो मई 2022 को ग्रामीणों के साथ वहां पहुंचकर अवैध खनन बंद करने को कहा था. लेकिन अवैध खनन में शामिल लोगों ने अपने सरकारी अंगरक्षकों के सहारे सभी को वहां से भगा दिया. इसके बाद विजय हांसदा ने थाना में पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, पवित्र यादव, राजेश यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुभाष मंडल के खिलाफ अवैध खनन करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की थी. विजय हांसदा ने यह आरोप भी लगाया था कि पंकज मिश्रा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं. इसलिए वह अवैध खनन आदि में अपनी राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं. इसे भी पढ़ें : 5">https://lagatar.in/24-august-read-the-big-news-of-jharkhand-and-the-country-in-your-favorite-newspaper-shubham-sandesh/">5

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ईडी ने शुरू की थी जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साहिबगंज में अवैध खनन की जांच शुरू की थी और हांसदा को समन भी जारी किया था. इसके बाद हांसदा ने साहिबगंज में हो रहे अवैध खनन और उसमें शामिल लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और अपना बयान दर्ज कराया. इसके बाद हांसदा के खिलाफ बोरियो थाना में एक प्राथमिकी (286/2022) दर्ज की गयी और उसे जेल भेज दिया गया. हांसदा ने जेल से ही हाइकोर्ट में एक रिट याचिका (सीआर.665/2022) दायर की और पुलिस जांच पर संदेह व्यक्त करते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की अपील की. इसे भी पढ़ें : पलामू">https://lagatar.in/a-school-in-palamu-where-parents-have-to-lie-on-the-ground-to-meet-the-children/">पलामू

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