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अवैध खनन केस: टिंकल भगत को बेल देने से ED कोर्ट का इनकार

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Ranchi: साहिबगंज जिले में करोड़ों के अवैध खनन के जरिये कमाई करने के आरोपी पत्थर खदान संचालक टिंकल भगत की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. गुरुवार की सुनवाई के दौरान ED और प्रार्थी दोनों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है. जिसके बाद अदालत ने टिंकल को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की. वहीं टिंकल भगत की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार और सुधीर कुमार ने बहस की. टिंकल भगत सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं. अवैध खनन मामले में पिछले वर्ष 29 जुलाई 2022 को टिंकल भगत समेत छह लोगों के खदान की जांच भी की गई थी. जिसके बाद ईडी ने तीन अगस्त 2022 को टिंकल भगत समेत अन्य लोगों से ईडी ऑफिस में पूछताछ की थी. बाद में 7 जुलाई 2023 को ED ने टिंकल भगत को गिरफ्तार किया था. इसे भी पढ़ें- राज्य">https://lagatar.in/if-you-want-to-make-the-state-good-governance-and-corruption-free-then-there-should-be-a-change-in-power-babulal-marandi/">राज्य

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