बेल मिलने के बाद पंकज मिश्रा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है
Ranchi : साहेबगंज जिले में अवैध खनन के जरिये अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. शुक्रवार को अदालत ने ED और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पंकज मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ बेल दे दी है. हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद अब पंकज मिश्रा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. पंकज की बेल पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. बता दें कि पंकज मिश्रा ने रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचका खारिज कर दी थी. जिसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में बेल के लिए गुहार लगायी थी.
ईडी ने पंकज मिश्रा को जुलाई 2022 में किया था गिरफ्तार
बता दें कि सीएम के तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर ली थी. वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी ने 5.34 करोड़ कैश समेत कई दस्तावेज जब्त कर ली थी.