Ranchi: रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने साहेबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्ज़ित करने के आरोपी पंकज मिश्रा को जमानत देने से इंकार कर दिया है. गुरुवार को कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया. इससे पहले भी पंकज मिश्रा इसी केस में रांची ED कोर्ट से बेल मांग चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली. बता दें कि सीएम के तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने वर्ष 2022 जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है. वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी.
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