Sanjeet Yadav
Palamu: अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 14 मार्च को जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. इसमें कोर्ट ने एसआईटी गठित कर मामले की जांच कराने का आदेश दिया था. इसे लेकर प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इसपर सरकार को तीन सदस्यीय टीम गठित करने का आदेश दिया था. इसपर सरकार ने 31 मार्च को एसआईटी का गठन किया था. अपराध अनुसंधान विभाग के आईजी असीम विक्रांत मिंज के नेतृत्व में एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की. इसके बाद एसआईटी ने मामले में अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है.
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पलामू प्रमंडल में SIT ने प्रारंभिक जांच की पूरी, 17 अप्रैल को HC में अगली सुनवाई
पलामू प्रमंडल में एसआईटी की टीम ने जांच के दौरान मीडिया और स्थानीय लोगों से दूरी बनायी रखी .एसआईटी गढ़वा के गोदरमाना ,पलामू के छतरपुर और लातेहार के मनिका आदि इलाकों में कई खदानों और बालू घाटों की जांच की. बंद पड़े खदानों पर भी अफसरों से सवाल जवाब किये. जानकारी के मुताबिक, इस दौरान जिला खनन पदाधिकरी और अंचल अधिकारी एसआईटी को सहयोग कर रहे थे. हाईकोर्ट ने तीनों जिलों के डीसी को भी सहयोग के निर्देश दिए हैं.
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जिन इलाकों में एसआईटी गई वहां उस दिन अवैध खनन बंद दिखा. खनन कार्यों से जुड़े लोग परेशान और चिंतित दिखे .कई इलाकों में ग्रामीण और अवैध खनन के भुक्तभोगी एसआईटी की राह ताकते रह गए. इस आस में की उन्हें अपनी पीड़ा सुनाएंगे. वहीं एसआईटी कोर्ट में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शनिवार को सौंपेगी.
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इसपर लगातार संवाददाता से बात करते हुए प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने कहा कि एसआईटी ने अवैध खनन को लेकर जांच की है. टीम कई दिनों से पलामू प्रमंडल के विभिन्न इलाकों में थी. उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उनसे संपर्क कर अवैध खनन को लेकर सबूत दिए हैं. उन्हें वो हाईकोर्ट को सौंपेंगे.