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रांची : दुर्गा पूजा समितियों व आयोजकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी

Ranchi :  इस साल दुर्गा पूजा 28 सितंबर (षष्ठी) से 2 अक्टूबर (दशमी) तक मनाई जाएगी. त्योहार को शांतिपूर्ण, , सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों और आयोजकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. 


प्रशासन की अपील

प्रशासन ने सभी पूजा समितियों से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें और पुलिस-प्रशासन का पूरा सहयोग दें, ताकि दुर्गा पूजा का त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके.

 

पंडाल और सुरक्षा व्यवस्था

- पंडाल और गेट बिजली के तार, ट्रांसफॉर्मर, गैस गोदाम या रेलवे लाइन से सुरक्षित दूरी पर बनाए जाएं.

- नायलॉन और सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल न करें.

- पुरुष और महिलाओं के लिए अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो.

- पंडाल में आपातकालीन निकास और पीछे की ओर सफाई व सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य होगी.

- पंडाल की मजबूती का प्रमाण-पत्र भवन निर्माण विभाग से लेना होगा. 


बिजली और अग्नि सुरक्षा

- बिजली की वायरिंग सुरक्षित तरीके से करें और अर्थिंग की व्यवस्था रखें.

- अस्थायी विद्युत कार्यों पर संबंधित अभियंता से सुरक्षा प्रमाण-पत्र लेना ज़रूरी है.

- पंडाल के पास जेनरेटर सुरक्षित दूरी पर रखा जाए.

- अग्निशमन यंत्र, पानी, बालू की बाल्टी और रबर ग्लव्स अनिवार्य रूप से मौजूद हों.

- अग्नि सुरक्षा विभाग से भी अनुमति लेना जरूरी है.


ध्वनि और लाउडस्पीकर नियम

- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और वाद्ययंत्र पूरी तरह बंद रहेंगे.

- DJ का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है.

- अस्पतालों के 100 मीटर दायरे को "Silence Zone" माना जाएगा.

- तय सीमा से ज़्यादा डेसिबल पर लाउडस्पीकर बजाने की इजाज़त नहीं होगी.


CCTV और स्वयंसेवक

- पंडाल के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा.

- आपातकालीन नंबर और समिति पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर पंडाल के बाहर प्रदर्शित करने होंगे.

- पूजा समिति अपने स्वयंसेवकों की नियुक्ति करे और उनकी सूची थाना प्रभारी को सौंपे.


भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था

- भीड़ में जेबकटी या छिनतई करने वालों को पुलिस के हवाले किया जाए, उनसे मारपीट न हो.

- श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा.

- फूड स्टॉल और मेला, पंडाल से उचित दूरी पर केवल प्रशासन की अनुमति से लगेंगे.

- रास्तों पर दुकानदारों द्वारा सामान रखकर भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए. 


विसर्जन व्यवस्था

- विसर्जन तय समय, तिथि और प्रशासन द्वारा चिन्हित घाट पर ही होगा.

- शोभायात्रा में झांकियों, झंडों और वाहनों की ऊँचाई 13 फीट (4 मीटर) से अधिक नहीं होनी चाहिए.

- बिजली के तार और ट्रांसफार्मर से सावधानी बरतनी होगी.

- शोभायात्रा मार्ग पर बिजली विभाग द्वारा पहले से तार और ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर ली जाएगी.

- प्रमुख स्थानों पर बिजली विभाग के कर्मियों की ड्यूटी रहेगी.


सोशल मीडिया और अफवाहें

पूजा समिति के लोग और आम जनता सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट न डालें और न ही फॉरवर्ड करें.

यदि ऐसी पोस्ट दिखे तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें. 

 

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