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महत्वपूर्ण आदेश: पत्नी ने पति पर लगाया था रेप का आरोप,सिविल कोर्ट ने किया आरोपमुक्त

 
Vinit Abha Upadhyay Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी द्वारा पति पर बार- बार रेप करने के लगे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है. दरअसल अनिरुद्ध लकड़ा उर्फ महली पर उसकी पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. प्राथमिकी में शादी के बाद बार-बार रेप का आरोप लगाया गया था. जांच के बाद केस आइओ (जांच अधिकारी) ने IPC की धारा 376(2)(n) और 417 के तहत चार्जशीट दायर की गई थी. चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था. जिसके बाद आरोपी ने रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी. जिसपर सरकार और अनिरुद्ध की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन को स्वीकार कर लिया है. डिस्चार्ज पिटीशन स्वीकार होने से अनिरुद्ध अपनी पत्नी द्वारा लगाए गयी सभी आरोपों से मुक्त हो गया है और अब उसके खिलाफ ट्रायल भी नहीं चलेगा. इसे भी पढ़ें -पूर्व">https://lagatar.in/former-mp-kameshwar-baitha-resigns-from-rjd-will-contest-elections-from-palamu-on-bsp-ticket/">पूर्व

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डोरंडा थाना में दर्ज हुआ था मामला

अनिरुद्ध पर रांची के डोरंडा थाना में वर्ष 2021 में कांड संख्या 288 दर्ज करायी गई थी. आरोपी अनिरुद्ध की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने इस मामले में बहस की. उन्होंने अपनी दलील में झारखंड हाईकोर्ट के कई आदेशों का हवाला देते हुए डिस्चार्ज पिटीशन स्वीकार करने का आग्रह कोर्ट से किया. वहीं राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक अनिल सिंह ने बहस करते हुए आरोपी के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों का पुरजोर विरोध किया. इसे भी पढ़ें - उलगुलान">https://lagatar.in/tight-security-arrangements-in-ranchi-regarding-ulgulan-rally-2000-additional-soldiers-will-be-deployed/">उलगुलान

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