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रांची में केवल कागजों पर लागू है ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ स्कीम, बाहरी लाभुकों को नहीं मिल रहा खाद्यान्न

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दूसरे जिला का राशन कार्ड होने पर डीलर पहले कचहरी जाकर यहां का कार्ड बनवाने की बात कहता है अगर कहीं हमेशा के लिए शिफ्ट हो गये हों, तो पुराना कार्ड डिलीट करवा नया बनवा लें. कुछ समय के लिए शिफ्ट हुए तो हम दिलवा सकते है राशन - डीएसओ Chulbul Ranchi :  हजारीबाग के उमेश (परिवर्तित नाम) अपने परिवार के साथ रांची शिफ्ट हो गये. उनका राशन कार्ड हजारीबाग का बना हुआ है. केंद्र सरकार कहती है कि ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ के तहत वे रांची में अपने निवास स्थान के पास के किसी डीलर से राशन उठा सकते हैं. लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे. ब्लॉक और जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले उन्हें हजारीबाग में बने राशन कार्ड को डिलीट कराना होगा. फिर रांची में नया राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा. इसके बाद ही तभी उन्हें रांची से राशन मिल पायेगा. उमेश अकेले नहीं हैं. रांची के जिला आपूर्ति कार्यालय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, जो ऐसी समस्या के साथ पहुंच रहे हैं. जाहिर है शुरुआत के दो साल बीतने के बाद भी रांची जिले में ‘ वन नेशन-वन राशन कार्ड’ स्कीम कागज पर ही है. इसे भी पढ़ें - नगर">https://lagatar.in/municipal-bodies-took-plans-less-than-approved-amount-of-15th-finance-commission/93560/">नगर

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कार्ड के हिसाब से डीलरों को मिलता है आवंटन, कैसे दें बाहरी को राशन

दूसरे राज्य या जिला के कार्डधारक यदि रांची के किसी डीलर से राशन लेना चाहें, तो यह संभव नहीं है. डीलरों का कहना है कि वे उन्हीं लोगों को राशन देंगे, जिनका कार्ड उनकी दुकान से टैग है. ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’  योजना के तहत राशन देने का कोई सिस्टम यहां नहीं बनाया गया है. उनकी दुकान में जितने कार्डधारक हैं, उसी हिसाब से उन्हें खाद्यान्न का आवंटन मिलता है. ऐसे में दूसरे को राशन कैसे दिया जा सकता है. डीलर बाहर के कार्डधारकों को आपूर्ति शाखा जाकर नया कार्ड बनवाने की सलाह देकर भेज देते हैं. इसे भी पढ़ें -वकीलों">https://lagatar.in/effect-of-virtual-court-on-lawyers-fees-clients-wanting-to-pay-less-fees/93541/">वकीलों

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‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ में कहीं डिलीट शब्द नहीं - डीएसओ

जिला आपूर्ति पदाधिकारी मो शब्बीर अहमद का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं हमेशा के लिए शिफ्ट होता है, तो वह पुराना राशन कार्ड डिलीट करवा ले और नयी जगह का राशन कार्ड बनवा ले. अगर कोई व्यक्ति या परिवार अस्थायी रूप से कहीं शिफ्ट हो रहा हो, तो उस स्थिति में हम ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ के तहत उन्हें राशन दिलवा सकते हैं. हालांकि अहमद कहते हैं कि ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ में कहीं डिलीट शब्द का इस्तेमाल नहीं है. जैसे अगर कोई हजारीबाग का कार्डधारी रांची से राशन उठाना चाहता है, तो ऐसा प्रवधान नहीं है कि उसे  पुराना कार्ड डिलीट करवा कर नया बनवाना होगा. वह पुराने कार्ड से भी राशन उठा सकता है. इसे भी पढ़ें -बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-girls-body-found-hanging-from-fan-in-ananda-hotel-room-police-engaged-in-investigation/93547/">बोकारो

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क्या है ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ स्कीम

देश भर में 9 अगस्त, 2019 से ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ स्कीम की शुरुआत की गयी थी. योजना के तहत राशन कार्डधारक चाहे वे किसी भी जिले या राज्य के हों, देश में कहीं भी पीडीएस दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं. इस योजना से 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कही गयी थी. मार्च 2021 तक इस स्कीम से 100 प्रतिशत लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था. इसे भी पढ़ें -Khatron">https://lagatar.in/new-promo-of-khatron-ke-khiladi-11-released-nikki-tamboli-was-seen-screaming-in-a-stunt/93510/">Khatron

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