भानु मेहता के बाद अरविंद सुब्रमण्यम का भी अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफा
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर की अदालत से बरी करने की गुहार, 23 मार्च को फिर सुनवाई

NewDelhi : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत से गुहार लगायी है कि उन्हें इस मामले में बरी किया जाना चाहिए. थरूर की दलील थी कि विशेषज्ञों ने कई तरह की जांच की हैं, लेकिन उनकी मौत के कारणों पर कोई निश्चित राय नहीं है. खबर है कि थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने सुनंदा पुष्कर मामले में थरूर को बरी किये जाने की अनुरोध करते हुए अदालत में दलील दी कि उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं 498ए या 306 के तहत दंडनीय अपराध को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है. पाहवा ने कहा कि सुनंदा मौत को आकस्मिक माना जाना चाहिए. इसे भी पढ़ें : प्रताप">https://lagatar.in/arvind-subramaniam-also-resigns-from-ashoka-university-after-pratap-bhanu-mehta/39333/">प्रताप
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