Search

सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्ज FIR में पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने जदयू विधायक सरयू राय को मिली राहत बरकरार रखी है. बुधवार को अदालत ने उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 10 जनवरी तक विस्तार दिया है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सरयू राय की याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस की. चुनाव के समय पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार मिलने से सरयू राय को बड़ी राहत मिली है. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/the-issue-of-cbi-investigation-of-jssc-cgl-examination-and-lathicharge-on-students-echoed-outside-the-house/">झारखंड

विस विशेष सत्र : सदन के बाहर गूंजा JSSC-CGL परीक्षा की CBI जांच व छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp