Ranchi : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में सरकार ने माना की राज्य में अब तक पेसा कानून का नियमवाली नहीं बनाया गया है. जब कि केंद्र सरकार ने इसे लेकर दो बार राज्य सरकार को पत्र भी भेजा है. जिसके बाद राज्य सरकार ने सदन में स्वीकार किया कि राज्य में पेसा नियमावली नहीं बनी है. सदन में विधायक दीपक विरूआ ने अल्प सूचित प्रश्न के दौरान यह सवाल उठाया था. जिसपर सरकार की ओर से कहा गया कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय पत्र 16086/25/ 2015 पेसा तथा 16016/25 पेसा/2015 दिनांक 1 सितंबर 2020 को पेसा नियमावली बनाने के लिए पत्र लिखा था.
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अनुसूचित क्षेत्रों में भी कराया जायेगा पंचायत चुनाव
दीपक बिरूआ के सवाल किया था कि क्या सरकार संविधान के पांचवीं अनुसूची की मूल भावना के अनुरुप राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के लिए ऐसे अपवादों एवं उपांतरणों के अधिन रहते हुए पेसा नियमवाली नहीं बनता, तब तक राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव पर रोक लगायेगी. जिसके जबाब में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि न्यायदेश के आलोक में समस्त राज्य में वर्ष 2010 और 2015 में पंचायत चुनाव संपन्न कराया गया है. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव स्थगित रखने का काई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचारधीन नहीं है.
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