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धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली को देखते हुए रांची शहर में दो माह के लिए धारा 144 लागू

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Ranchi :   रांची शहर के कई स्थानों पर दो माह के लिए धारा 144 लगा दी गयी है. सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने दंप्रसं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है. बताया जाता है कि  विभिन्न संगठनों, दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि किये जाने की सूचना को लेकर सदर एसडीओ ने आदेश जारी किया है. नेशनल">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">नेशनल

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जाकिर हुसैन पार्क की जगह लोग राजभवन के मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास पर भी धरना, प्रदर्शन करने लगे है

बता दें कि हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह ऐसे कार्यक्रम राजभवन के मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड पर भी शुरू हो गये हैं. प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होती है. विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसी के मद्देनदर 12 मार्च दोपहर 12 बजे से 10 मई 2024 (60 दिन) या अगले आदेश तक धारा 144 लागू की गयी है.

इन स्थानों पर लगाई गयी है धारा 144

मुख्यमंत्री आवास मोराबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर) झारखंड उच्च न्यायालय की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में नयी विधानसभा की चहारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में   [wpse_comments_template]    

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