Ranchi: मोंगिया हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उद्योग सचिव को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था. जिसके बाद अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार की ओर से उद्योग सचिव को कोर्ट में उपस्थिति से छूट देने के लिए आवेदन दाखिल किया. सरकार के अपर महाधिवक्ता के आग्रह को अदालत ने स्वीकार करते हुए उद्योग सचिव को सशरीर उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तारीख मुकर्रर की है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोई अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ था. जिसके बाद अदालत ने उद्योग सचिव को सशरीर हाजिर होकर बहस करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें- शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-26-june-2023-jharkhand-news-updates/">शाम
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उद्योग सचिव को झारखंड हाईकोर्ट में हाजिर होने से मिली राहत

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