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पलामू: कैदियों को दी गई संवैधानिक अधिकार की जानकारी

Medininagarस्वतंत्रता दिवस पर गुरुवार को केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में जेल अदालत व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अमिताभ चन्द सिंह ने कैदियों को संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्य की जानकारी दी. उन्होंने कैदियों को बंदी के रूप में प्राप्त अधिकारों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार से प्रदत लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कारा में निरुद्ध व्यक्ति बंदी आवेदन भेज कर मुफ्त वकील प्राप्त कर सकता है. बन्दी भी हमारे समाज से आते हैं. वे भी जेल से निकलने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करें. संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि हम लोगों की तरह कैदी भी नागरिक हैं. अगर पुलिस द्वारा आरोपी को 24 घण्टे से अधिक रखा जाता है तो आरोपी सम्बन्धित थाना के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकता है अथवा वकील के माध्यम से एक आवेदन न्यायालय में दे सकता है. मौके पर जेलर प्रमोद कुमार, एलएडीसी के असिस्टेंट वीर विक्रम वक्स रॉय, उत्तम कुमार, पुष्कर राज नीतू सिंह, जेल पीएलभी नीरज सिंह आदि उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें - कोलकाता">https://lagatar.in/kolkata-police-commissioners-clarification-we-are-not-saving-anyone-in-the-rape-murder-case/">कोलकाता

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