Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में रांची के जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने जलस्रोतों के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है, अदालत ने कहा कि अगर कांके डैम, धुर्वा डैम, गेतलसूद डैम और हिनू नदी सहित अन्य जलस्रोतों के आसपास कोई अतिक्रमण है तो सरकार उसे अविलंब हटाए, इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि जलस्रोतों में कचरा जाने से रोकने की भी समुचित व्यवस्था की जाये. अदालत ने इस संबंध में पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन को लेकर राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम से अद्यतन रिपोर्ट मांगी है. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त को कोर्ट में ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है. इसे भी पढ़ें-गिरिडीह">https://lagatar.in/election-commissioner-reached-giridih-discussed-with-officials-on-increasing-the-percentage-of-votes/">गिरिडीह
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झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, जलस्रोतों से हटाएं अतिक्रमण
